06 May, 2022
by Ardh Sainik News
पिछले कई दिनों से चल रहे मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा है कि किसी भी मस्ज़िद पर लाउडस्पीकर लगाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।इसके अलावा कोर्ट ने अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी यही बात कही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। याची इरफान की इस याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास ने दिए है।
साथ ही लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बदायूं के एसडीएम ने कई कारण भी स्पष्ट किए है जिसको लेकर याची ने आपत्ति जताई है। याची का कहना है कि एसडीएम बिसौली का आदेश अवैध है। इससे याची के मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाकर अजान पढ़ने के मूल अधिकारों व कानूनी अधिकार का हनन किया गया है। इस वजह से एसडीएम का तीन दिसंबर 21 का लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न देने का आदेश रद्द किया जाए। याची ने 20 अगस्त 21 को अर्जी दी थी, जिसे एसडीएम ने निरस्त कर दिया।