06 May, 2022
by Ardh Sainik News
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक है ,137 दिन से आदेश नही आया है।
कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायलय के फैसले का इंतज़ार चाहते है। जरूरी हुआ तो इस पर आदेश दिया जाएगा।कोर्ट 11 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा।दरअसल,आजम खां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
आजम खां को 86 मामलो में जमानत मिल चुकी थी ।केवल एक मामले में याचिका पर सुनवाई लंबित है। बीते शुक्रवार हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर के फैसला सुरक्षित कर लिया था। अगले सप्ताह तक कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी।अगर अर्जी मंजूर हो जाती है तो आजम खां जेल से बाहर आ जायगे क्योंकि बाकी सभी मामलों में उनको पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।
किस मामले में नहीं मिली है जमानत
आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाईकोर्ट में इस मामले में पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने आजम खां की ओर से जमानत याचिका दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था।
अदालत ने चार मई को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन ईद के अवकाश की वजह से चीफ जस्टिस के आदेश के तहत दो मई के सभी केस की सुनवाई चार मई को हुई, जबकि चार मई के सभी केस की सुनवाई पांच मई यानी बृहस्पतिवार को हुई। प्रदेश सरकार की ओर से 29 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल किया जा चुका है।