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01 Jul, 2022 by Ardh Sainik News

IAS अफसरों को करना होगा 11 साल की अचल संपत्ति का खुलासा, 60 दिन में देना होगा ब्यौरा

देश में आईएएस अफसरों के पास कितनी अचल संपत्ति है और वह कहां से मिली है, ये जानकारी उन्हें हर हाल में देनी होगी। अगर किसी आईएएस ने नियमित तौर से अपनी अचल संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, तो उसे अब 11 साल का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा भी निर्धारित की है। दूसरे शब्दों में इसे एकबारगी छूट कहा जा सकता है। जिस विंडो पर आईपीआर भरी जाती है, वह 15 जुलाई से 14 सितंबर तक खुली रहेगी। डीओपीटी ने इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों से तय समय सीमा में आईपीआर भरवाना सुनिश्चित करें।

आईपीआर को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर सख्त आदेश जारी करती रही है। गत वर्ष केंद्र एवं राज्यों में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को वह 'स्रोत' भी बताने के लिए कहा गया था, जिसके माध्यम से उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोई प्रॉपर्टी ली है। अगर किसी अधिकारी ने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अचल संपत्ति ली है, तो उसका ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। डीओपीटी की एस्टेब्लिशमेंट अफसर एवं अतिरिक्त सचिव दीप्ति उमाशंकर ने दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार के सभी सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर उक्त जानकारी लेने के लिए कहा था। उनके पत्र में यह भी लिखा था कि कोई आईएएस अफसर 60 दिन में (31 जनवरी 2022 तक) यह जानकारी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।